भदोही :जनपद में अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी शैलेष कुमार ने बताया कि सामान्य मिट्टी का खनन केवल वैध अनुज्ञा पत्र एवं निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही किया जा सकता है। बिना अनुमति खनन करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं खनन विभाग के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खनन कार्य केवल स्वीकृत क्षेत्र में ही किया जाएगा तथा अनुज्ञा पत्र में निर्धारित गहराई एवं स्वीकृत मात्रा से अधिक खनन किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक खनन स्थल पर 3×4 फीट का सूचना पट्ट अथवा बैनर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा, जिसमें खनन स्थल का विवरण, स्वीकृत मात्रा, अनुज्ञा पत्र एवं परिवहन परमिट से संबंधित जानकारी स्पष्ट रूप से अंकित रहेगी। इसका उद्देश्य खनन कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना तथा अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि खनन कार्य केवल प्रातः 6 बजे से सायं 6 बजे तक ही किया जा सकेगा। रात्रिकाल में किसी भी प्रकार का खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यदि कहीं अवैध खनन अथवा अवैध परिवहन की गतिविधि पाई जाती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिस थाना क्षेत्र अथवा लेखपाल क्षेत्र में ऐसी गतिविधियां संचालित होती पाई जाएंगी, तो संबंधित क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अवैध खनन एवं परिवहन पर प्रशासन सख्त, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई
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