भदोही:थाना ऊंज क्षेत्र अंतर्गत नाबालिक के साथ जघन्य अपराध करने का आरोपी संतोष कुशवाहा पुत्र विनोद भगत निवासी ग्राम लखनऊरी थाना देवरिया जिला मुजफ्फरनगर बिहार उम्र उम्र 24 वर्ष के विरुद्ध थाना ऊंज पर पंजीकृत अभियोग धारा-363, 366, 376 भारतीय दण्ड संहिता व धारा-3/4 पॉक्सो एक्ट 2012 व 3 (2) (v) एस०सी०/एस०टी० एक्ट में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरांत आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम में एवं श्री अभिनव त्यागी, पुलिस अधीक्षक भदोही के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। थाना ऊंज पर पंजीकृत अभियोग में विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री धीरज शुक्ला स्थानीय पुलिस, एवं मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप श्री लोकेश कुमार मिश्र अपर सत्र न्यायाधीश/पॉक्सो प्रथम/गैंगेस्टर अधिनियम, ज्ञानपुर-भदोही सिद्धदोष संतोष कुशवाहा पुत्र विनोद भगत निवासी ग्राम लखनऊरी थाना देवरिया जिला मुजफ्फरनगर बिहार उम्र उम्र 24 वर्ष के विरुद्ध थाना ऊंज पर पंजीकृत अभियोग धारा 376 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा- 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में दोषसिद्ध करते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में उसे 2 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इस धारा के अन्तर्गत आरोपित अर्थदण्ड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को प्रदान की जाएगी।
ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान
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