वाराणसी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2024 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। निर्वाचन कार्यों को ससमय/सकुशल सम्पादित कराये जाने हेतु जनपद के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्वाचन अवधि के
दौरान बिना जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से अवकाश/मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी गयी है। अब कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना जिला निर्वाचन अधिकारी की अनुमति से अवकाश/मुख्यालय से बाहर नहीं जायेगा।

