गाजीपुर (पुनित त्रिपाठी)। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान जनपद में अचल संपत्तियों की नई दरों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जनपद की विभिन्न तहसीलों में संपत्तियों के बाजार मूल्य के अनुरूप सर्किल दरों (बेसिक वैल्यू) का पुनरीक्षण करते हुए 8 जून 2026 से नई दरें प्रभावी कर दी गई हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की सभी तहसीलों में अचल संपत्तियों की दरों में औसतन 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। उप निबंधक कार्यालय सदर, मुहम्मदाबाद, जमानियां, सैदपुर, जखनियां, कासिमाबाद तथा सेवराई क्षेत्र के नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं अकृषक भूमि की बेसिक वैल्यू में 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। वहीं सैदपुर और सेवराई में वाणिज्यिक भूमि की दरों में 10 से 12 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है, जबकि जखनियां में वाणिज्यिक भूमि की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण एवं वृक्षों के मूल्यांकन संबंधी दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है।
जिलाधिकारी ने बताया कि तहसील सदर के रामपुर उर्फ झिंगुरपट्टी (शहरी एवं देहाती), जमलापुर देहाती, सुखदेवपुर तथा रौजा शाहबरखुर्दार की दरों में वर्ष 2015 से कोई संशोधन नहीं हुआ था। इसलिए इन क्षेत्रों की दरों को आसपास के क्षेत्रों की दरों के समतुल्य किया गया है। इसी प्रकार तहसील मुहम्मदाबाद के राजस्व ग्राम चकबाला, चकभिखू और मच्छटी तथा तहसील जमानियां के कालूपुर की दरों को भी समीपवर्ती क्षेत्रों की दरों के अनुरूप संशोधित किया गया है।
उन्होंने बताया कि जनपद की सभी तहसीलों में 0.070 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है, क्योंकि वर्तमान दरें पहले से ही बाजार मूल्य के अनुरूप हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि वर्ष 2024 के बाद बढ़ी मुद्रास्फीति और बाजार में भूमि मूल्यों में हुए बदलाव को ध्यान में रखते हुए यह संशोधन किया गया है, ताकि सरकारी अभिलेखों में दर्ज मूल्य वास्तविक बाजार दरों के अधिक निकट रह सकें।
गाजीपुर में अचल संपत्तियों की दरों में 10 से 15 प्रतिशत तक वृद्धि
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