बलिया। भाजपा नेता एवं पत्रकार देवनारायण प्रजापति के साथ कथित मारपीट और पुलिस हिरासत में उत्पीड़न के मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैलेश पाण्डेय की अदालत ने मामले में विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत विचारण योग्य अपराध मानते हुए तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत आठ पुलिस कर्मियों को तलब करने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।
न्यायालय द्वारा जिन पुलिस कर्मियों को तलब किया गया है उनमें तत्कालीन थानाध्यक्ष अतुल कुमार मिश्रा, उपनिरीक्षक छुन्ना सिंह, मुन्नालाल यादव, कांस्टेबल शिवम पटेल, विवेक कुमार, संतोष सिंह, राजकुमार पटेल तथा दीनानाथ राम शामिल हैं। अदालत ने सभी अभियुक्तों को समन जारी करते हुए 25 जून 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही परिवादी पक्ष को साक्षियों की सूची प्रस्तुत करने के बाद आदेशिका जारी करने को कहा गया है।
मामला 13 अगस्त 2023 का बताया जा रहा है। परिवादी देवनारायण प्रजापति के अनुसार भूमि विवाद के बहाने पुलिसकर्मी उनके घर पहुंचे और जबरन थाने चलने का दबाव बनाने लगे। उन्होंने स्वयं थाने आने की बात कही और रात करीब 11 बजे थाने पहुंचे। आरोप है कि थानाध्यक्ष के कक्ष में पहुंचते ही उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और फिर कई पुलिसकर्मियों ने मिलकर उन्हें जमीन पर गिराकर लात-घूंसों, जूतों तथा पट्टे से बुरी तरह पीटा। मारपीट में उनकी आंख में गंभीर चोट आई और खून बहने लगा।
पीड़ित के अनुसार रातभर थाने में उन्हें प्रताड़ित किया गया तथा बाद में धारा 151 के तहत कार्रवाई कर एसडीएम कोर्ट भेज दिया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद उन्होंने सीएमओ कार्यालय पहुंचकर मेडिकल परीक्षण और इलाज की मांग की। बाद में विभिन्न अस्पतालों में उपचार के दौरान चिकित्सकों ने आंख की गंभीर स्थिति को देखते हुए वाराणसी और फिर एसजीपीजीआई लखनऊ रेफर कर दिया। वर्तमान में उनका इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है, लेकिन अब तक आंख की रोशनी वापस नहीं लौट सकी है।
परिवादी पक्ष का आरोप है कि मामले में प्रभावशाली पुलिसकर्मी लंबे समय से मुकदमे को प्रभावित करने और न्यायिक प्रक्रिया से बचने का प्रयास कर रहे थे। अब अदालत द्वारा विभिन्न धाराओं में तलबी आदेश जारी होने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है।
पुलिस कर्मियों पर मारपीट मामले में कोर्ट सख्त, विभिन्न धाराओं में सभी आरोपी तलब
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