सैदपुर (गाजीपुर)। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सैदपुर पुलिस ने फायरिंग के एक नामजद अभियुक्त को अवैध पिस्टल एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बरामदगी के आधार पर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ा दी गई हैं।
पुलिस अधीक्षक के निर्देश, अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सैदपुर के पर्यवेक्षण में उपनिरीक्षक रविन्द्र कुमार अपनी टीम के साथ 5 जुलाई 2026 की शाम भीमापार बाजार क्षेत्र में पैदल गश्त एवं शांति व्यवस्था ड्यूटी पर थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि थाना सैदपुर पर दर्ज मुकदमा संख्या 240/2026 का नामजद अभियुक्त भीमापार बाजार की ओर आ रहा है।
सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बुढ़े बाबा मंदिर से लगभग 100 मीटर पहले जगदीशपुर मोड़ के पास घेराबंदी की। कुछ देर बाद संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा, लेकिन पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे पकड़ लिया।
पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम रोशन सिंह पुत्र अरुण सिंह, निवासी ग्राम राजधरपुर, थाना सैदपुर, जनपद गाजीपुर, उम्र लगभग 32 वर्ष बताया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध .32 बोर पिस्टल तथा तीन .32 बोर के खोखा कारतूस बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर मुकदमा संख्या 240/2026 में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 की बढ़ोतरी की गई।
पुलिस के अनुसार अभियुक्त पर आरोप है कि उसने 3 जुलाई 2026 की रात ग्राम हिराधरपुर में पिस्टल से फायरिंग की थी। इस संबंध में पहले से भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 125, 351(2) एवं 352 के तहत मुकदमा दर्ज था।
पुलिस अभिलेखों के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक रविन्द्र कुमार, मुख्य आरक्षी रत्नेश सिंह, आरक्षी शुभम सिंह तथा आरक्षी चालक अंकित गौतम शामिल रहे।
फायरिंग के नामजद अभियुक्त को अवैध पिस्टल व कारतूस के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार
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