भदोही:औषधि निरीक्षक ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ के आदेश एवं जिलाधिकारी महोदय भदोही, के निर्देश के क्रम में जनपद-भदोही में थोक औषधि विक्रेताओं के अनुज्ञप्ति के सत्यापन एवं नार्कोटिक दवाओं, की अवैध बिक्री / भण्डारण की रोकथाम हेतु आज दिनांक 21 मई 2026 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा गोपीगंज एवं ज्ञानपुर में न्यू राहत मेडिकल स्टोर, दीया मेडिकल स्टोर, डी०एन० मेडिकल स्टोर, दीपा एजेंसी, जायसवाल मेडिकल एजेंसी, वंश मेडिकल एजेंसी, राज फार्मा, साहू मेडिकल एजेंसी, माँ शारदा मेडिकल स्टोर, ओ०पी० मेडिकल एजेंसी, श्री राम कृष्णा मेडिकल एजेंसी का निरीक्षण किया गया तथा गुणवत्ता जॉच हेतु 04 औषधियों के नमूने संग्रहित कर लैब भेजा गया। विवेचना के उपरान्त औषधि अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। साथ ही औषधि निरीक्षक द्वारा औषधियों विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि ऐसे औषधि प्रतिष्ठान जिनके अनुज्ञप्ति औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी है, किन्तु वे अपने मूल स्थान पर न मिलने तथा दवा का क्रय-विक्रय न करते हुये पाये जाने उनका अनुज्ञप्ति स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा। छापे से हडकम्प मचने के कारण कुछ प्रतिष्ठानों के मालिको द्वारा दुकाने बन्द कर दी गयी।
औषधि निरीक्षक आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, ने किया निरीक्षण
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