बलिया। उत्तर प्रदेश पुलिस के “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत बलिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग की प्रभावी कार्रवाई के फलस्वरूप थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमा संख्या 372/2019, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी अखिलेश कुमार शाह उर्फ लड्डू निवासी गोपालपुर, सहरसपाली, थाना कोतवाली, जनपद बलिया को दोषी पाया गया।
विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-04, बलिया ने आरोपी को 1 वर्ष 3 माह के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के अनुसार 28 अगस्त 2019 को उपनिरीक्षक सूरज सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में चेकिंग व शांति व्यवस्था ड्यूटी पर थे। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर गड़वार रोड कटहल नाला के पास से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक झोले में 1 किलो 190 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की गई थी।
मामले की पैरवी एडीजीसी हरेराम वर्मा द्वारा की गई।
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