/विकासखंड बाराचवर के तहसील मोहम्मदाबाद के ग्राम न्यू उर्फ ऊंचाडीह में विवादित भूमि पर न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण कार्य कराए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में वादी सूबेदार सिंह कुशवाहा ने प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई है।।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, वाद संख्या 202314290206186, सूबेदार बनाम इतवारी, अंतर्गत धारा 116, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत गाटा संख्या 563, रकबा 0.3700 हेक्टेयर, मौजा न्यू उर्फ ऊंचाडीह, परगना एवं तहसील मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर का मामला उप जिलाधिकारी (न्यायिक), मोहम्मदाबाद की अदालत में विचाराधीन है।।
वादी सूबेदार सिंह का कहना है कि न्यायालय ने 25 सितंबर 2023 को विवादित भूमि पर यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का स्थगन आदेश पारित किया था, जो आज भी प्रभावी है। इसके बावजूद मिथिलेश पुत्र स्वर्गीय सरदार एवं अतवारी देवी पत्नी स्वर्गीय सरदार, एवं सुनीता देवी पत्नी मिथलेश निवासी ऊंचाडीह, थाना करीमुद्दीनपुर, जनपद गाजीपुर द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है।
सूबेदार सिंह ने आरोप लगाया कि उन्होंने स्थानीय पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिला।।
उनका कहना है कि यदि निर्माण कार्य नहीं रोका गया तो न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा और उन्हें अपूरणीय क्षति पहुंचेगी।
पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि उप जिलाधिकारी (न्यायिक), मोहम्मदाबाद द्वारा पारित स्थगन आदेश का तत्काल अनुपालन कराया जाए तथा विपक्षी पक्ष को विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण करने से रोका जाए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष कार्रवाई कर न्याय दिलाने की अपील की है।।

