अनपरा सोनभद्र। अनपरा थाना पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 0-149/2025 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2)/316(2) बीएनएस के अभियुक्त भागीरथी मौर्य पुत्र रमापति मौर्य निवासी मुंहकुचवा राजपुर थाना कोतवाली देहात मिर्जापुर हाल पता पद्मिनी होटल के पास मुर्धवा रेणुकूट थाना पिपरी सोनभद्र की अपराध से अर्जित संपत्ति आराजी न0-557ग रकबा 0.0195 हे0 स्थित मुर्धवा परगना हुआ तहसील दुद्धी मूल्यांकित कीमत लगभग 1755000 रुपए तथा उक्त आरजी पर स्थित मकान मूल्यांकित कीमत लगभग 10960276.71 रुपए, आराजी न0 – 97क रकबा 0.273 हे0 स्थित कटौंधी परगना हुआ तहसील दुद्धी सोनभद्र मूल्यांकित कीमत लगभग 410000 रुपए एवं वाहन संख्या यूपी 64 AV 5255 मूल्यांकित कीमत 110000 रुपए को माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा नंबर 767/26 राज्य बनाम भागीरथी मौर्य के प्रकरण में अंतर्गत धारा 107 बीएनएस आदेश दिनांक 15/07/2026 द्वारा कर्क/ जब्त किया गया है। माननीय न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में उप जिलाधिकारी दुद्धी रवि पासवान एवं क्षेत्राधिकार पिपरी हर्ष पांडे के नेतृत्व में अभियुक्त भागीरथी मौर्य उपरोक्त की कुल संपति 13125276 रुपए को नियमानुसार कर्क/जब्त किया गया है।CMB/LUCC जैसे चिट फंड म्यूचुअल बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड के मुखिया भागीरथी मौर्य पर कार्यवाही के साथ-साथ इनके अनपरा, शक्तिनगर सहित अन्य जगहों पर संचालित बैंक के मैनेजर और एजेंट लोगों द्वारा कम समय में आय से अधिक अर्जित संपत्ति की भी जांच और उचित कार्रवाई होनी चाहिए
प्राइवेट कंपनी की आड़ में जनता का पैसा गमन करने वाले आरोपी की संपत्ति हुई कर्क।
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