सोनभद्र। 29 मई, 2026 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना का लाभ ले रहे किसानों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण खबर है। भारत सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, अब योजना के सभी लाभार्थी किसानों के लिए वर्ष में एक बार ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। सोनभद्र के जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई किसान निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी वार्षिक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण नहीं करता है, तो भारत सरकार द्वारा उसकी आगामी किस्तें अस्थायी रूप से रोक दी जाएंगी। ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रुकी हुई किस्त जारी की जा सकेगी। कृषि विभाग के अनुसार, इस योजना को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और केवल वास्तविक व पात्र किसानों तक ही सीमित रखने के उद्देश्य से वार्षिक ई-केवाईसी के इस नियम को लागू किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसान भाइयों ने मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है, वे 30 जून 2026 से पहले इसे हर हाल में पूरा कर लें ताकि आगामी किस्तों का भुगतान बिना किसी रुकावट के हो सके। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार और कृषि विभाग द्वारा तीन सरल विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।किसान भारत सरकार द्वारा विकसित PM-Kisan मोबाइल ऐप डाउनलोड करके घर बैठे स्वयं अपने चेहरे (Facial Recognition) के माध्यम से ई-केवाईसी कर सकते हैं। किसान भाई अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर बायोमेट्रिक (अंगूठे के निशान) के जरिए अपनी ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके लिए किसानों को अपना आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर साथ ले जाना होगा। इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग के न्याय पंचायत एवं विकास खंड स्तर के कर्मचारियों के माध्यम से भी गांवों में ई-केवाईसी कराने की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के पात्र किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों के लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि 2,000-2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों (DBT के माध्यम से) में ट्रांसफर की जाती है। जिला कृषि विभाग ने जनपद के सभी लाभार्थी किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि (30 जून) का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूर्ण कर लें, जिससे योजना का निरंतर लाभ मिलता रहे।
पीएम किसान योजना लाभार्थी किसानों के लिए अब साल में एक बार ई-केवाईसी (e-KYC) अनिवार्य, 30 जून तक का समय
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